UP निकाय चुनाव पर HC की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला, बिना OBC आरक्षण के चुनाव कराए योगी सरकार

उत्‍तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव पर योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है।

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लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव पर योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि यूपी में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराए जाएंगे.

अदालत ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्‍ट ना हो, तब तक आरक्षण नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को नकार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। साथ ही अदालत ने निकाय चुनाव तत्काल कराने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, सरकार की अधिसूचना के खिलाफ कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला के बगैर ही नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णाराव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार और अन्य के मामले में ट्रिपल टेस्ट फार्मूला दिया था. जिसके मुताबिक, ओबीसी आरक्षण देने के लिए राज्य का पिछड़ा वर्ग बताएगा कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण की जरूरत है या नहीं है.

 

 

 

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