नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाएं SC ने की खारिज, कहा- केंद्र और RBI की सहमति से हुआ था फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले (SC on Demonetisation) को बरकरार रखा है.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले (SC on Demonetisation) को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की ‘नोटबंदी’ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को बहुमत के फैसले से खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ की ओर से न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने 4:1 के बहुमत वाला फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच सलाह-मशविरा हुआ था. यह केंद्र का एकतरफा फैसला नहीं था. हम मानते हैं कि नोटबंदी ‘आनुपातिकता के सिद्धांत’ से प्रभावित नहीं थी.

केंद्र सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य घोषित करने के फैसले को अधिवक्ता विवेक नारायण शर्मा के अलावा 50 से अधिक याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को शाम 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा की थी कि तत्काल प्रभाव से 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहे.

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