हल्द्वानी: 10 जनवरी 2023 को उत्तराखंड (Uttarakhand) में हल्द्वानी के इलाके के रह रहें 4,000 से ज्यादा परिवारों का आशियाना उजड़ जाएगा। क्यूंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें उस ज़मीन को खाली करना होगा, जहा वो पिछले कई सालों से अपना घर बना कर रह रहें थे. हल्द्वानी (Haldwani) में रेलवे के स्वामित्व वाले क्षेत्र में रह रहे 4,000 से ज्यादा परिवारों को बेदखली नोटिस दिया गया है.
हजारों लोग बेघर होने के डर की वजह से सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं. हल्द्वानी में इन परिवारों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था. दावा किया जा रहा है कि ये सभी परिवार पिछले एक दशक से अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि सभी अवैध निवासियों को 7 दिनों के अंदर परिसर खाली करना होगा.
नैनीताल जिले में 4,365 अतिक्रमण उस क्षेत्र से हटाए जाएंगे, जो रेलवे से संबंधित जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था. खबरों के मुताबिक रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. परिसर खाली करने के लिए कब्जाधारियों को सात दिन का वक्त दिया है. यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि जमीन लगभग एक दशक से उनकी है. रेलवे ने अदालत को बताया कि किसी भी अतिक्रमणकर्ता के पास इस बात का कोई सबूत नहीं हैं कि यह जमीन उनकी है.