Uttarakhand: हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोज़र, SC ने लगाई रोक

उत्तराखंड के हल्द्वानी में 50 हजार लोगों के सिर से छत छीनने का खतरा अभी के लिए टल गया है. हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है

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हल्द्वानी: उत्तराखंड के हल्द्वानी में 50 हजार लोगों के सिर से छत छीनने का खतरा अभी के लिए टल गया है. हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. 100 साल से हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को हाई कोर्ट के आदेश पर रेलवे ने जमीन खाली करने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 हज़ार लोगों को अचानक नहीं हटाया जा सकता. पहले उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए. गफूर बस्ती इलाके में बसे लोगों का दावा है कि वह पिछले 100 साल से वहां पर रह रहे हैं. उनमें से कई लोगों ने जमीन नीलामी में राज्य सरकार से ली है. कई लोग जमीन के मालिक भी हैं. वह हाउस टैक्स भरते हैं, उनके पास बिजली का कनेक्शन है. वहां स्कूल हैं, मंदिर मस्जिद भी बने हुए हैं.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये जमीन रेलवे की नहीं है. जजों का कहना था कि सबसे पहले इस कार्रवाई पर रोक लगना जरूरी है, क्योंकि हज़ारों लोगों को बलों का इस्तेमाल कर एक हफ्ते में हटाना सही नहीं कहा जा सकता. इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।

 

 

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