श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: शाही ईदगाह का होगा सर्वे, कोर्ट में अगली सुनवाई 20 जनवरी को
कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भी जारी की है. कोर्ट ने वादी विष्णु गुप्ता की अपील पर अमीन से भी रिपोर्ट मांगी है.
पीपुल्स स्टेक नेटवर्क
मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने बड़ा आदेश दिया है. मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शनिवार को ये आदेश दिया. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। अमीन को उससे पूर्व संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने अपने आदेश में सर्वे के लिए समयसीमा भी तय की है. सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कहा है कि सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट को सौंपनी होगी. साथ ही कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भी जारी की है. कोर्ट ने वादी विष्णु गुप्ता की अपील पर अमीन से भी रिपोर्ट मांगी है.
जन्मभूमि से संबंधित एक अन्य मामले में वादी एडवोकेट ने बताया है कि कोर्ट ने अमीन से 3 दिन में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. वादी विष्णु गुप्ता ने 13.37 एकड़ जमीन मुक्त कराने की मांग की है. पहले इस मामलें में 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। हालांकि अब अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।